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सहारा इंडिया निवेशकों का पैसा लौटने को लेकर पटना हाईकोर्ट का बड़ा आदेश, सुब्रतो राय को हाजिर होने का निर्देश

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अपने खर्चों और वित्तीय जरूरतों को सही से चलाने के लिए बचत करना बेहद जरूरी होता है। बचत करने से भविष्य में आकष्मिक जरूरतों को पूरी करने में काफी आसानी होती है. लेकिन इन अभी चीजो के बीच सहारा इंड‍िया (Sahara India) में लाखों लोगों के पैसे फंसे हुए हैं. खास बात यह है की पटना हाईकोर्ट (patna High Court) ने सहारा इंडिया(Sahara India) के विभिन्न स्कीमों में उपभोक्ताओं द्वारा जमा किये गए पैसे का भुगतान को लेकर दायर की गई दो हजार से ज्यादा हस्तक्षेप याचिका पर सुनवाई करते हुए सहारा ग्रुप आप कंपनीज के संस्थापक सुब्रतो राय (Subroto Rai) को अगली सुनवाई में स्वयं कोर्ट में उपस्थित होने का निर्देश दिया है ।

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आपको बता दे की पिछली सुनवाई में कोर्ट ने सहारा को यह बताने का निर्देश था कि बिहार की गरीब जनता की गाढ़ी कमाई का पैसा, जो सहारा कंपनी के विभिन्न स्कीमों में निवेशकों द्वारा जमा किया गया है, उसे उन्हें किस तरह से जल्द से जल्द लौटाया जाएगा। वही हाईकोर्ट में बुधवार को सुनवाई के दौरान सहारा का पक्ष रखने वाले वरीय अधिवक्ता उमेश प्रसाद सिंह ने कोर्ट को बताया कि सहारा ने ग्राहकों को पैसा लौटाने हेतु कई विकल्प तैय्यार किए हैं लेकिन कोर्ट उनकी की दलीलों को नामंज़ूर करते हुए उक्त आदेश दिया।

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बताते चले की इससे पहले कोर्ट ने कहा था यदि आगामी 27 अप्रैल तक सहारा कंपनी द्वारा स्पष्ट रूप से कोर्ट को इस बात की जानकारी नही दी जाती है तो हाईकोर्ट इस मामले में उचित आदेश पारित करेगा, ताकि निवेशकों का पैसा उन्हें लौटाया जा सके। कोर्ट को अधिवक्ताओं द्वारा बताया गया कि सहारा के कई स्कीमों में लाखों निवेशकों का पैसा जमा है, लेकिन उसकी अवधि पूरी हो जाने के बाद भी उन्हें नही लौटाया जा रहा है। इस मामले पर अगली सुनवाई आगामी 11 मई को की होगी।

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