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काम की बात : आयोग ने सहारा इंडिया को दिया आदेश, कहा ब्याज के साथ सभी ग्राहक का लौटाएं पैसा

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अपने खर्चों और वित्तीय जरूरतों को सही से चलाने के लिए बचत करना बेहद जरूरी होता है। बचत करने से भविष्य में आकष्मिक जरूरतों को पूरी करने में काफी आसानी होती है। अगर आप अपने बचत के पैसों को सही जगह पर इनवेस्ट करते हैं तो आप उस पर कमाई भी कर सकते हैं। लेकिन अभी हाल ही में एक मामला बहुत जमकर बवाल मचा हुआ है वह है सहारा इंडिया का जी हाँ दोस्तों आपको बता दे कि सहारा इंडिया के ग्राहकों का सहारा कंपनी पर आरोप है कि समय पूरा होने के बाबजूद भी सहारा पैसा अपने ग्राहकों को नहीं दे रहा है |

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खास बात यह है की एक मामला बिहार के गोपागंज से सामने आया है जिसमें गोपालगंज जिला उपभोक्ता पारितोष आयोग ने सेवा में त्रुटि पाते हुए सहारा इंडिया की सासामुसा शाखा के शाखा प्रबंधक तथा सहारा इंडिया को-ऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड लखनऊ के निदेशक को एकल या संयुक्त रूप से जमा 5 लाख 81 हजार 500 रुपये का भुगतान करने की बात कही गई है साथ ही साथ यह भी कहा गया है कि 9 प्रतिशत ब्याज के साथ भुगतान करने का आदेश दिया |

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मीडिया रिपोर्ट की माने तो यह पूरा मामला कुचायकोट थाना क्षेत्र का है जहां सासामुसा गांव के रहने वाले मो. सलीम ने सहारा कंपनी के सहारा ए सलेक्ट योजना के तहत 50-50 हजार रुपये के दस फिक्स 18 महीने के लिए जमा किया था. उन्होंने यह पूरी राशि 15 मार्च 2019 तक जमा की. उनके प्रिमियम की पूरी मैच्यूरिटी जब समाप्त हुई तो कंपनी को 5 लाख 81 हजार 500 रुपये भुगतान करने थे लेकिन कंपनी ने भुगतान नहीं किया इसके बाद निवेशक ने कंपनी के खिलाफ उपभोक्ता आयोग में वाद दाखिल कर दिया |

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