हमारे देश के दो सबसे महत्वपूर्ण दस्तावेज Pan Card और Aadhar Card को आपस में लिंक करना अनिवार्य कर दिया गया है. बताते चले की अगर आपका पैन आधार से लिंक नहीं है तो ये इनवैलिड हो जाएगा. पैन को आधार से लिक करने की समय सीमा को आगे भी बढ़ा दिया गया है। आपको बता दे की पैन से आधार से लिंक कराने की अवधि 31 मार्च कर दी गई है। बताते चलें कि इससे पहले पैन को आधार से लिंक कराने की समय सीमा 30 सितंबर थी। अगर आपने अपने पैन कार्ड को अभी तक आधार कार्ड से नहीं जोड़ा है तो, इसे टालने की बजाय तुरंत ही कर लेना उचित है।
आपको बता दे की अगर अभीतक आपने अपने Pan को Aadhar से नहीं लिंक करया है तो आपको काफी परेशानियां हो सकती हैं. इनकम टैक्स ऐक्ट की धारा 139AA तहत आपका पैन आधार से नहीं लिंक होने पर आपके पैन कार्ड को इनवैलिड माना जाएगा. बताते चले की इसके अलावा लिंक नहीं होने पर आप अपना ITR फाइल भी नहीं कर पाएंगे. आपका टैक्स रिफंड भी फंस सकता है. अगर आप इनसब परेशानियों से बचाना चाहते हैं तो तुरंत अपने पैन को आधार से लिंक करें.
ऐसे करें अपने पैन को आधार से लिंक
- Pan Card को Aadhar Card से लिंक कराने के लिए सबसे पहले इनकम टैक्स की ई-फाइलिंग वेबसाइट पर जाना होगा.
- साइट के बाईं तरफ आपको Link Aadhar का ऑप्शन मिलेगा, उसपर क्लिक करें.
- इसपर क्लिक करने के बाद आपके सामने डिटेल भरने का ऑप्शन खुलेगा, उसमें अपनी सारी डिटेल भर दें
- इन्हीं ऑप्शंस में पैन नंबर, आधार नंबर भरने का विकल्प होगा उसे भी भर दें.
- सभी डिटेल्स भरने के बाद कैप्चा कोड एंटर करें.
- इतना करने के बाद Link Aadhar पर क्लिक करें.
- क्लिक करते ही आपका पैन कार्ड आधार कार्ड से लिंक हो जाएगा.
- इसकी जानकारी आपके स्क्रीन पर दिख भी जाएगी.
जानकारी के लिए बता दे की पैन कार्ड से आधार कार्ड को जोड़ने के स्टेटस को चेक करने के लिए आपको सबसे पहले इनकम टैक्स की ई-फाइलिंग वेबसाइट पर विजिट होगा। इसके बाद आपको वहां पर आधार स्थिति पर जाकर incometaxindiaefiling.gov.in/aadhaarstatus पर क्लिक करना होगा। इस प्रक्रिया के बाद आपको अपनी पैन और आधार संख्या को दर्ज करना होगा। अब आपको ‘लिंक आधार स्थिति देखें’ के ऑप्शन पर क्लिक करना होगा। जिसके बाद स्क्रीन पर आपको, पैन-आधार लिकिंग का स्टेटस दिख जाएगा।