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रेलवे ने 6 महीने के लिए बढ़ाया ये जरूरी नियम, पालन न करने पर जुर्माना

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इसी साल 17 अप्रैल को भारतीय रेलवे (Indian Railway) ने रेलवे स्टेशनों पर लोगों की तरफ से मास्क पहने जाने को लेकर एक नोटिफिकेशन जारी किया था। रेलवे स्टेशनों पर लोगों के मास्क पहनने को लेकर खास गाइडलाइंस जारी की गई थीं। इसके तहत रेलवे परिसर में या फिर ट्रेन के अंदर मास्क ना पहनने पर 500 रुपये का जुर्माना लगाए (Fine for not wearing mask at railway station or train) जाने का प्रावधान किया गया था। भारतीय रेलवे ने उस गाइडलाइंस को अगले 6 महीनों से लिए बढ़ा दिया था।

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दरअसल, रेलवे ने इसी साल अप्रैल महीने में रेलवे स्टेशनों और यात्रा के दौरान मास्क पहनना अनिवार्य कर दिया था. इसके लिए वकायदा नॉटिफिकेशन जारी किया गया था. ये गाइडलाइंस 17 अप्रैल से 16 अक्टूबर तक के लिए जारी की गई थी. गाइडलाइंस के मुताबिक मास्क न पहनने पर 500 रुपये तक का जुर्माना लगाए जाने का प्रावधान था. 

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