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दुकान पर जाने में असमर्थ हैं तो भी मिलेगा राशन, सिर्फ आपको करना होगा ये काम

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अगर आप बुजुर्ग, बीमार या दिव्यांग हैं और राशनकार्ड (Ration Card) होने के बावजूद उचित दर की दुकान से राशन (Ration) लाने में असमर्थ हैं, तो चिंता न करे। इसके लिए आप नामिनी नियुक्त कर सकते हैं, जो हर माह दुकान से राशन (Ration) ले सकेगा। दिल्ली सरकार (Government of Delhi) के खाद्य एवं आपूर्ति विभाग ने इसके लिए आदेश भी जारी कर दिया है और किसी को नामित करने के लिए आनलाइन फार्म भी उपलब्ध करा दिया है।

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जानकारी के लिए बता दे की ई-पोस सिस्टम लागू होने के बाद दिल्ली में भी अब बायोमीटिक मशीन में लाभार्थी की पहचान सुनिश्चित होने पर ही राशन (Ration) मिलता है। यह सिस्टम उनके लिए परेशानी का सबब बन गया है, जिन लाभार्थियों की उम्र 65 वर्ष से ज्यादा या 16 वर्ष से कम है, कुष्ठ रोग है या फिर जो दिव्यांग या बीमार हैं। ऐसे लाभार्थियों को खाद्य एवं आपूर्ति विभाग द्वारा तय नियमों के अनुसार नामिनी नियुक्त करने के लिए कहा गया है।

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हालांकि, इसमें वही लाभार्थी या परिवार शामिल हो सकते हैं, जिनकी सदस्य संख्या चार या उससे कम हो। विभाग के सहायक आयुक्त (पालिसी) राजेश आहूजा ने बृहस्पतिवार को इस संबंध में जोनल और ब्रांच आफिस, एफएसओ और राशन (Ration) दुकानदारों को आदेश जारी कर दिया है।

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ऐसे होगा नामांकन

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नामांकन फार्म आनलाइन या आफलाइन भरना होगा। आफलाइन मोड के मामले में लाभार्थी को दस्तावेज सर्किल कार्यालय में फार्म के साथ जमा करानें होंगे। जिनका सत्यापन फूड एंड सप्लाई अफसर करेंगे। एफएसओ द्वारा रिपोर्ट जमा करवाने के बाद ही इसका लाभ मिल सकेगा।

ये होंगी पात्रता की शर्ते

नामिनी बनने के लिए हैं ये शर्ते

ये दस्तावेज देने होंगे

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