blank 14 22

सोशल मीडिया प्लेफॉर्म बंद होने के बीच Facebook की तरफ से बड़ा बयान दिया गया है। Facebook ने कहा है कि वो आइटी नियमों के प्रावधानों का पालन करेगा। साथ ही कुछ मुद्दों पर Facebook की सरकार के साथ बातचीत चल रही है। Facebook की तरफ से कहा गया है कि हमारा लक्ष्य आइटी नियमों के प्रावधानों का पालन करना है। साथ ही इसे लागू करने की दिशा में काम कर रही है। 

केंद्र ने 3 माह पहले जारी किया थी नई गाइडलाइन

केंद्र सरकार ने इस साल फरवरी में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के लिए नई गाइडलाइन को जारी किया गया था, उस वक्त मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेसन टेक्नोलॉजी (MEITy) की तरफ से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को नये आईट रूल को लागू करने के लिए तीन माह का वक्त दिया गया था। 

किसके कितने यूजर्स

सरकारी आंकड़ों के मुताबिक भारत में WhatsApp के 53 करोड़, Youtube के 44.8 करोड़ और Facebook के 41 करोड़ यूजर हैं। इसी तरह इंस्टाग्राम के 21 करोड़ क्लाइंट है, जो 1.75 करोड़ Twitter एकाउंट होल्डर हैं। वहीं Koo ऐप के 60 लाख से ज्यादा यूजर्स हैं।

क्या है नई गाइडलाइन

  1. सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को भारत में नोडल ऑफिसर, रेसिडेंट ग्रीवांस ऑफिसर तैनात करना होगा।, जो इंडिया में बेस्ड होगा। इस ऑफिसर को 15 दिनों के भीतर ओटीटी कंटेंट के खिलाफ मिलने वाली शिकायतों का निवारण करना होगा।
  2. नई गाइडलाइन के तहत सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को एक मंथली रिपोर्ट जारी करनी होगी, जिसमें शिकायतों और उनके निवारण की जानकारी होगी। साथ ही किन पोस्ट और कंटेंट को हटाया गया और इसकी क्या वजह थी। इसके बारे में विस्तार से जानकारी देनी होगी। सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के पास इंडिया का फिजिकल पता होना चाहिए, जो कंपनी के मोबाइल ऐप और वेबसाइट पर दर्ज होना चाहिए।
  3. नए दिशा-निर्देशों के अनुसार शिकायत के 24 घंटे के अंदर इंटरनेट मीडिया से आपत्तिजनक कंटेंट को हटाना होगा। इसके अलावा कंपनियों को एक शिकायत निवारण तंत्र रखना होगा और शिकायतों का निपटारा करने वाले ऑफिसर को भी रखना होगा। 24 घंटे में शिकायत का पंजीकरण होगा और 15 दिनों में उसका निपटारा होगा

साभार – dainikjagran

Raushan Kumar is known for his fearless and bold journalism. Along with this, Raushan Kumar is also the Editor in Chief of apanabihar.com. Who has been contributing in the field of journalism for almost 4 years.