सुप्रीम कोर्ट ने आज बिहार सरकार को जमकर फटकार लगाते हुए कहा कि बिहार सरकार औऱ उसके अधिकारियों ने दुःसाहस किया है. बिहार के अधिकारियों की इस दुःसाहस पर कोर्ट ने कड़ी नाराजगी जताते हुए बिहार सरकार पर 20 हजार का जुर्माना भी लगा दिया. कोर्ट ने कहा कि बिहार सरकार सुप्रीम कोर्ट का समय बर्बाद करने की दोषी है

पहले सरकार ने किया समझौता औऱ फिर पहुंची कोर्ट
दरअसल बिहार सरकार एक कर्मचारी की बर्खास्तगी के मामले में सुप्रीम कोर्ट पहुंची थी. दिलचस्प बात ये है कि सरकार ने पटना हाईकोर्ट में इसी मामले में दायर याचिका में आपसी समझौता कर दिया था. बर्खास्त कर्मचारी औऱ सरकार के बीच आपसी समझौता होने के बाद पटना हाईकोर्ट ने इस मामले को निपटा दिया था. लेकिन बाद में बिहार सरकार सुप्रीम कोर्ट पहुंच गयी

सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस एसके कौल और आरएस रेड्डी की खंडपीठ ने कहा कि हम बिहार सरकार की अपील को अदालती प्रक्रिया का पूरी तरह दुरुपयोग मानते हैं. यह गंभीर है क्योंकि एक राज्य सरकार ने ऐसा किया है. यह अदालत के समय की भी बर्बादी है

सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने अपने आदेश में कहा कि बिहार सरकार की याचिका पर 20 हजार रुपये का जुर्माना करते हैं,. जुर्माने की राशि को चार हफ्ते के अंदर सुप्रीम कोर्ट के ग्रुप सी कर्मचारी कल्याण संगठन के पास जमा करा दिया जाना चाहिये. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि राज्य सरकार यह जुर्माना उन अधिकारियों से वसूले, जो इस ‘दु:साहस’ के लिए जिम्मेदार हैं

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