राज्य चुनाव आयोग के लिए ईवीएम की अनुपलब्धता पंचायत चुनाव के लिए बड़ा संकट बनते जा रहा है। राज्य निर्वाचन आयोग और भारत निर्वाचन आयोग के बीच ईवीएम की खरीदारी को लेकर चल रहा है विवाद खत्म नहीं हो पाया है।

इस मामले पर पटना हाईकोर्ट ने भी सुनवाई की है लेकिन हाईकोर्ट ने राज्य निर्वाचन आयोग और चुनाव आयोग को आपसी सहमति से ईवीएम की खरीदारी के लिए एनओसी संबंधी विवाद को सुलझाने को कहा है।

इसके साथ ही साथ हाईकोर्ट में कोई अन्य उपाय कर मामले का निपटारा जल्द करने का सुझाव भी दिया है।

इस मामले में पटना हाईकोर्ट ने चुनाव आयोग को जवाबी हलफनामा दायर करने का निर्देश भी दिया है। साथ ही साथ राज्य सरकार के महाधिवक्ता को इस केस में हाजिर होकर कोर्ट को सहयोग करने का आग्रह किया है।

कोर्ट ने आदेश की एक प्रति महाधिवक्ता के कार्यालय को भेजने का निर्देश हाईकोर्ट प्रशासन को दिया है।

न्यायमूर्ति मोहित कुमार शाह की एकलपीठ ने बिहार राज्य निर्वाचन आयोग की तरफ से दायर रिट याचिका पर सुनवाई के दौरान यह निर्देश दिया।

अब बता दें कि बिहार में पंचायत चुनाव की तारीखों के ऐलान में लगातार देरी हो रही है।

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