Traffic rule : वाहन पर जातिसूचक शब्द लिखा होने पर धारा 177 के तहत जुर्माना और वाहन सीज करने का प्रावधान है.
अगर आपने भी अपनी गाड़ी पर ऐसा कोई शब्द लिखा है तो उसे हटा दें, वरना प्रशासन की तरफ से आपके खिलाफ एक्शन हो सकता है.
जुर्माने के साथ वाहन सीज करने का भी है प्रावधान- वाहन पर जातिसूचक शब्द लिखा होने पर धारा 177 के तहत जुर्माना और वाहन सीज करने का प्रावधान है.
अगर आपने भी अपनी गाड़ी पर ऐसा कोई शब्द लिखा है तो उसे हटा दें, वरना प्रशासन की तरफ से आपके खिलाफ एक्शन हो सकता है.
पहले चेतावनी फिर लगेगा जुर्माना- सहायक पुलिस आयुक्त यातायात (पूर्व) रमेश कुमार ने कहा कि, आपत्तिजनक वाहनों को पहले चेतावनी दी जाएगी.
इसके बावजूद यातायात नियमों का पालन नहीं किया जाएगा. तो ऐसे वाहन स्वामियों के खिलाफ आवश्यक कार्रवाई शुरू की जाएगी.