कई बार लोगों पास कटे-फटे करेंसी नोट (Mutilated Note) आ जाते हैं या हमसे ही नोट फट जाते हैं. ऐसे में दूसरा व्यक्ति करेंसी (Currency) नोट लेने से इनकार कर देता है. कई बार बच्चों से नोट फट जाते हैं या कपड़े धोते समय पॉकेट चेक न करने पर नोट भीग जाते हैं. ऐसे आप सोचने लगते हैं कि इन नोटों का क्या करें. जितने बड़े करेंसी नोट उतना ज्यादा नुकसान की आशंका. ऐसे में परेशान होने की जरूरत नहीं हैं आप अपने कटे-फटे नोटों को बैंकों (Change Currency note in Bank) से आसानी से बदल सकते हैं.
आपको बता दे की बैंक आपको नोट बदलने से इनकार नहीं कर सकते हैं. केंद्रीय बैंक यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (Reserve Bank of India) ने कटे फटे नोटों के बदलाव को लेकर अपने नियम स्पष्ट कर रखे हैं. अगर आप भी कोई कटा फटा नोट बदलना चाहते हैं तो हमारे द्वारा स्टेप्स को फॉलो करके आसानी से नोट बदल सकते हैं. वह स्टेप्स हैं-
RBI ने कटे फटे नोटों को बदलने के लिए बनाया है यह नियम : जानकारों की माने तो साल 2009 में आरबीआई (RBI Rules Regarding Mutilated Note) ने कटे नोटों के नियम को लेकर बहुत बड़ा बदलाव किया था, जिसमें आप तीन परिस्थिति में कटे नोटों का बदलाव कर सकते हैं. आप RBI के ऑफिस या अधिकृत बैंक शाखाओं में नोट बदल सकते हैं. नोट बदलने के लिए बैंक आपसे किसी तरह का शुल्क नहीं ले सकते हैं. लेकिन, अगर कोई व्यक्ति ने जानबूझकर नोट को जलाया या नुकसान पहुंचाया हो तो बैंक नोट को बदलने से मना कर सकता है.
खास बात यह है की अगर 2000 नोट को 88cm की लंबाई है तो उसका पूरा पैसा आपको मिलेगा. वहीं इससे कम होने पर आपको 2000 रुपये के नोट के बदले केवल 1000 रुपये मिलेंगे. इसके अलावा अगर किसी एटीएम से खराब नोट निकला है तो एटीएम ट्रांजैक्शन (ATM Transaction) का सबूत दिखाकर आप नोट बदल सकते हैं. सबूत के तौर पर बैंक मैसेज (Bank Message) या एटीएम मशीन (ATM Machine) से निकला chit दिखा सकते हैं. इसमें आपको किसी तरह के शुल्क का भुगतान नहीं करना पड़ेगा.
भीगे नोटों को लेकर नियम : बता दें कि अगर आमतौर पर भीगे नोट को लोग सूखा देते हैं और फिर इस्तेमाल कर सकते हैं. लेकिन, नोट ने रंग छोड़ दिया हो तो आप इसे बैंक में बदलवा सकते है. लेकिन, ध्यान रखें नोट बैंक में बदलने के लिए उसमें छपे नंबर साफ-साफ दिखाई देने चाहिए.