राशन कार्ड से सिर्फ हमें राशन ही नहीं मिलता है बल्कि राशन कार्ड के जरिये हमें अपनी पहचान भी मिलती है | और आपको बता दे की अब राशन कार्ड के जरिये पेट्रोल-डीजल भी हमें सस्ता दरों पर मिलेगी | जी हाँ दोस्तों! ये खास योजना झारखंड सरकार ने शुरू की है. मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन दुमका से सब्सिडी योजना का शुभारंभ किया. इस योजना में लाभुकों के खाते में अनुदान राशि ऑनलाइन माध्यम से ट्रांसफर की जाएगी | आईये जानते है झारखंड में चल रहे इस खास योजना के बार में पूरी डिटेल से….

सिर्फ राशनकार्ड वालों को ही मिलेगा इस खास योजना का लाभ : आपको बता दे की इस योजना को झारखंड के लोगों को दिया जाएगा | इस योजना से करीब 20 लाख लोगों को फायदा होगा. इस योजना का फायदा राशन कार्ड धारकों दिया जाएगा. इसके तहत उन लोगों को लाभ दिया जाना है, जिनके पास लाल, पीला और हरा राशन कार्ड उपलब्‍ध है. साथ ही अगर राशन कार्ड खराब हो चुका है | या निरस्‍त है तो उसपर लाभ नहीं दिया जाएगा. केवल उसी राशन कार्ड पर लाभ दिया जाएगा, जो वर्तमान में उपयोग में है. इसके अलावा जिनके पास झारखंड राज्य निबंधन का दो पहिया वाहन है वही इसका फायदा ले सकते हैं. इस योजना के लाभ के 250 रुपये हर महीने एकमुश्त सीधे बैंक खाते में ट्रांसफर कर दिए जाएंगे.

ऐसे इस app पर करना होगा आवेदन : खबरों की माने तो इस योजना का लाभ लेने के लिए लोगों को मोबाइल ऐप के जरिए आवेदन करना होगा. इसके लिए ऐप को लॉन्च कर दिया गया है. बता दें कि राशन कार्ड धारी लाभुकों को अपने दो पहिया वाहन (Two Wheeler) के लिए हर महीने अधिकतम 10 लीटर पेट्रोल के लिए प्रति लीटर 25 रुपये की सब्सिडी यानी 250 रुपये प्रति माह उनके बैंक खाते में डीबीटी (DBT) के माध्यम से ट्रांसफर कर दी जाएगी |

ये डॉक्यूमेंट होना है जरूरी

  • आवेदक को राज्य के NFSA अथवा JSFSS का राशन कार्ड धारक होना जरूरी है.
  • राशन कार्ड में परिवार के सभी सदस्यों की वैरिफाइड आधार संख्या अंकित होना जरूरी है.
  • आवेदक के आधार से लिंक बैंक खाता संख्या और मोबाइल संख्या अंकित होनी चाहिए.
  • आवेदक के वाहन का रजिस्ट्रेशन उसी के नाम से होना जरूरी है.
  • आवेदक का दो पहिया वाहन झारखंड में पंजिकृत होना चाहिए.

ऐसे करना होगा आवेदन

  • आवेदक को ऐप में सबसे पहले आवेदक को अपना राशन कार्ड एवं आधार संख्या डालना होगा, इसके बाद उसे आधार में दर्ज मोबाइल नंबर पर OTP आएगा.
  • OTP वेरिफेकेशन के बाद आवेदक को राशन कार्ड में अपना नाम सेलेक्ट करते हुए वाहन संख्या और ड्राइविंग लाइसेंस डालना होगा.
  • इसके बाद वाहन संख्या जिला परिवहन पदाधिकारी के लॉगिन में जायेगा, जिसे जिला परिवहन पदाधिकारी द्वारा वेरीफाई किया जायेगा.
  • Verify होने के बाद सूची जिला आपूर्ति पदाधिकारी के लॉगिन में जायेगी |

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