पथ निर्माण विभाग की सड़कों पर किसी ने बैनर या होर्डिंग लगाए तो उनकी खैर नहीं. ये होर्डिंग-बैनर लगाने वालों के खिलाफ न केवल अनुशासानात्मक कार्रवाई की जाएगी, बल्कि उन पर FIR भी कराई जाएगी|

इतना ही नहीं, अगर आरोपियों ने सड़क खोदी है तो उसे ठीक कराने में जितने रुपए खर्च होंगे वो आरोपियों से ही वसूला जाएगा|

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सड़कों की हालत देखते हुए पथ निर्माण विभाग के अपर मुख्य सचिव अमृत लाल मीणा की ओर से आदेश जारी कर दिया गया है|

आदेश के मुताबिक, इस नए निर्णय का अनुपालन सभी कार्यपालक अभियंता सुनिश्चित करेंगे. जबकि, इस अभियान की निगरानी मुख्य अभियंता साप्ताहिक रूप से करेंगे|

उच्चस्तरीय बैठक में लिया गया फैसला

मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक, पथ निर्माण विभाग की सड़कों पर लगने वाले होर्डिंग व बैनर को लेकर प्रशासन की उच्चस्तरीय समीक्षा हुई थी|

इसमें पाया गया कि पटना सहित तमाम जिलों में सड़कों पर अनाधिकृत रूप से होर्डिंग, बैनर-पोस्टर लगाए जा रहे हैं. कई स्थानों पर तो ऐसे बैनर लगाए जाते हैं जिससे रोड की साइनेज की जानकारी ही छिप जाती है|

यह सीधा-सीधा भारतीय सड़क सुरक्षा संहिता के प्रावधानों का उल्लंघन है. ये देख विभाग ने तय किया कि अनाधिकृत रूप से लगे होर्डिंग बिना देर किए हटाए जाएं|
होर्डिंग-बैनर लगाने वालों को दिया जाएगा नोटिस

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