बिहार में पथ निर्माण विभाग ने सड़क परियोजनाओं को लेकर बड़ा बदलाव किया है. परियोजनाओं की अवधि विस्तार दिए जाने की प्रक्रिया अब बदल दी गई है. कार्यपालक इंजीनियर के स्तर पर ही परियोजनाओं को अवधि विस्तार दिया जा सकेगा |

जिसमें कार्यपालक अभियंता की जवाबदेही का विस्तार किया गया है। संबंधित परियोजना का काम अवधी विस्तार तक पूरा हो इसकी जवाबदेही कार्यपालक अभियंता को सौंपी गई है। अतिरिक्त अवधि में काम पुरा ना होने की स्थिति में कार्यपालक अभियंता को अनुशासनिक कार्रवाई करते हुए दंड भी लगाने का प्रावधान किया गया है।

जानिये पहले क्यों होती थी देरी

बिहार सड़क निर्माण के कार्य में पहले सड़क परियोजना अवधि विस्तार की प्रक्रिया के फाइल कार्यपालक अभियंता के पास पहुंचती थी। जिसके बाद अधीक्षण अभियंता से गुजरते हुए मामला मुख्य अभियंता तक पहुंचता था जिसमें एक लम्बा वक्त लगता था | और काफी देरी होती थी। इसी को देखते हुए परिवहन विभाग ने यह फैसला लिया है। ‌अब कार्यपालक अभियंता ही फाइल का सारा काम देखेंगे।

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