राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद की दुमका कोषागार से अवैध निकासी के मामले में जमानत याचिका पर 29 जनवरी को हाईकोर्ट में सुनवाई निर्धारित है।

इस मामले में लालू प्रसाद को सीबीआई कोर्ट ने सात साल की सजा सुनायी है। सजा की आधी ‌‌अवधि काट लेने के आधार पर लालू प्रसाद ने जमानत प्रदान करने का आग्रह हाईकोर्ट से किया है। 

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यदि शुक्रवार को लालू प्रसाद को  जमानत मिलती है,  तो वह जेल से बाहर आ जाएंगे। लालू प्रसाद के खिलाफ चारा घोटाले के पांच मामले चल रहे हैं।

चार मामलों में उन्हें सजा मिली है। तीन मामलों में उन्हें पहले ही जमानत मिल गयी है। एक मामले में अभी सीबीआई कोर्ट में सुनवाई जारी है।

लालू प्रसाद की ओर से जमानत में कहा गया है कि जेल में उन्होंने 42 माह 28 दिनों की हिरासत की अवधि पूरी कर ली है।

इस संबंध में वह दस्तावेज भी हाईकोर्ट में पेश कर चुके हैं, जबकि सीबीआई इसका विरोध कर रही है। सीबीआई के अनुसार लालू प्रसाद ने आधी सजा अभी पूरी नहीं की है। इस कारण उन्हें जमानत नहीं मिल सकती।

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