दुष्कर्म व पोस्को एक्ट के मामले में आरोपी युवक को अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश प्रथम सह विशेष न्यायाधीश अजीत कुमार सिंह की अदालत ने आजीवन  कारावास व 1 लाख रुपये का जुर्माना लगाया।

अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश प्रथम सह विशेष न्यायाधीश अजीत कुमार सिंह की अदालत में आरोपी मो. आरीफ को बलात्कार व पोक्सो एक्ट के मामले में दोषी पाते हुए सजा सुनाई।

महिला थाना कांड संख्या 71 /2018 व स्पेशल वाद संख्या 8 /2019 की सुनवाई करते हुए न्यायाधीश अजीत कुमार सिंह ने सोमवार को  दोनों पक्षों की दलील सुनने के बाद अदालत में फैसला सुनाया।

बचाव पक्ष के तरफ से अधिवक्ता  ने अदालत के समक्ष कहा कि अभियुक्त को कम से कम सजा दी जाये। जबकि सरकार के तरफ विशेष लोक अभियोजक मनीष कुमार साह ने कड़ी से कड़ी सजा देने की बात कही।

दोनों पक्षों की दलील व गवाहों के बयान सुनने के बाद अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश प्रथम सह विशेष न्यायाधीश ने सजा सुनाई।

अदालत ने दोषसिद्ध अभियुक्त मो. आरीफ को नाबालिग बच्ची के साथ बलात्कार व पोस्को एक्ट  में आजीवन कारावास की सजा व  1 लाख  का जुर्माना लगाया।

जबकि न्यायाधीश ने 4 लाख रुपये की राशि बतौर मुआवजा देने का आदेश दिया। उक्त राशि सरकार के तरफ से पीड़ित को मिलेगी।

Raushan Kumar is known for his fearless and bold journalism. Along with this, Raushan Kumar is also the Editor in Chief of apanabihar.com. Who has been contributing in the field of journalism for almost 5 years.