अगस्त से अक्टूबर माह के बीच प्रस्तावित पंचायत चुनाव में किसी भी पद के लिए चुनाव लड़ने के लिए सिर्फ मतदाता सूची में नाम होना ही काफी नहीं होगा। चुनाव मैदान में उतरने के लिए संबंधित व्यक्ति की उम्र कम-से-कम 21 वर्ष होना अनिवार्य होगा। राज्य निर्वाचन आयोग ने इस संबंध में दिशानिर्देश जारी कर कहा है कि 21 वर्ष से कम उम्र का व्यक्ति चुनाव मैदान में उतरने वाले प्रत्याशी के प्रस्तावक भी नहीं बन सकेंगे। इसी प्रकार पंच व वार्ड के चुनाव में प्रत्याशी बनने के लिए संबंधित पंचायत का मतदाता होना अनिवार्य होगा।
जिला स्तर पर पंचायत चुनाव के लिए तैयारियां तेज हो गई है। राज्य निर्वाचन आयोग चुनाव को लेकर तरह-तरह का दिशानिर्देश जारी कर रहा है। जिसके आधार पर चुनाव की तैयारियों को अंतिम रूप देने का कार्य किया जा रहा है। आयोग ने हाल में जारी दिशानिर्देश में कहा है कि पंचायत चुनाव में किसी भी पद के लिए चुनाव लडऩे के लिए उम्र 21 वर्ष से कम नहीं होना चाहिए।
आयोग ने यह भी दिशानिर्देश जारी किया है कि नामांकन दाखिला के समस अभ्यर्थी को खुद सक्षम पदाधिकारी के समक्ष उपस्थित होकर अपने नामांकन पत्र को दाखिल करना होगा। साथ ही प्रत्याशी होने के लिए भी आयोग ने कई दिशानिर्देश जारी किया है। इसके तहत प्रत्याशी को नामांकन के समय शपथ पत्र पूर्ण रूप से भरकर देना होगा। साथ ही नामांकन दाखिला के वक्त नामांकन शुल्क का रसीद भी दाखिल करना होगा। आयोग के निर्देश के अनुसार पंच व वार्ड सदस्य के पद के लिए चुनाव मैदान में उतरने वाले प्रत्याशी के लिए संबंधित पंचायत का मतदाता होना अनिवार्य होगा।
प्रखंड का मतदाता बन सकेगा किसी भी पंचायत से मुखिया प्रत्याशी
गोपालगंज : आयोग के निर्देश के अनुसार संबंधित प्रखंड के किसी भी पंचायत का मतदाता उस प्रखंड के दूसरे पंचायत से भी मुखिया पद के लिए चुनाव लड़ सकेगा। इसी प्रकार सरपंच व पंचायत समिति सदस्य के पद के लिए भी संबंधित प्रखंड का मतदाता होना अनिवार्य होगा। जिला परिषद की सीटों के लिए जिले का मतदाता होना संबंधित प्रत्याशी के लिए अनिवार्य होगा।